भविष्य में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा-मुख्य सचिव
No case of Re-Appointment
चंडीगढ़, 19 जनवरी - No case of Re-Appointment: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति(Re-appointment of Government Servants) (रीमप्लॉयमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने पत्र जारी किया है।
हरियाणा सिविल सेवा(Haryana Civil Service) (सामान्य) नियमावली, 2016 के नियम-143 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों(extraordinary circumstances) में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति(retirement of government servant) के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति (रीमप्लॉयमेंट) दी जा सकती है। हालांकि कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेज रहे हैं।
राज्य सरकार ने इस संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया है कि भविष्य में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दो वर्ष से अधिक की सेवा की आवश्यकता है, तो सरकार की नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति के साथ केवल कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।
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